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Bhilwara: 12 साल पहले दलाल ने दीवान के लिए ली थी रिश्वत ! अब दलाल को 2 साल की सजा, दीवान की हो चुकी मौत !

Verdict In Corruption Case Bhilwara: प्रेमकुमार गढ़वाल. भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरणों के न्यायालय ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 12 साल बाद फैसला सुनाया है।(Verdict In Corruption Case Bhilwara) जिसमें दलाल सोमेश्वर को 2 साल की सजा...
06:24 PM Sep 30, 2024 IST | Rajasthan First

Verdict In Corruption Case Bhilwara: प्रेमकुमार गढ़वाल. भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरणों के न्यायालय ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 12 साल बाद फैसला सुनाया है।(Verdict In Corruption Case Bhilwara) जिसमें दलाल सोमेश्वर को 2 साल की सजा दी गई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि दलाल ने पुलिस थाने के जिस दीवान के लिए रिश्वत ली थी, उसकी ट्रायल के दौरान मौत हो गई। ऐसे में कार्रवाई ड्रॉप करनी पड़ी।

परिवादी के मामा के यहां बयान लेने आया था थाने का दीवान

विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा के मुताबिक यह मामला करीब 12 साल पुराना है। 18 जुलाई 2012 को ACB के DSP भीमसिंह बीका को परिवादी ने बताया कि वह अपने ननिहाल में मामा के यहां रहता है। मामा ने 12 जुलाई 2012 को भूलवश कीटनाशक दवा पी ली थी। मामा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवादी के मामा के बयान लेने सदर थाने से दीवान रामराज मीणा पहुंचे। मामा ने बयान में कहा कि उसने भूलवश कीटनाशक दवा पी ली है। कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इसके बाद दीवान रामराज परिवादी के मोबाइल नंबर लेकर चले गए।

दीवान ने दलाल के जरिए मांगी घूस, ACB ने पकड़ा

दीवान रामराज ने कुछ दिन बाद परिवादी को फोन कर कहा कि तेरे अवैध संबंध हैं और मामा के घर 80 हजार की चोरी भी की है। थाने आकर नहीं मिला तो मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दूंगा। इसके बाद परिवादी दीवान से मिलने गया और कहा कि सभी आरोप गलत है। इस पर दीवान ने परिवादी से मामला निपटाने के लिए 20 हजार रुपए की मांग की। परिवादी ने ACB को शिकायत दे दी। 18 जुलाई 2012 को ACB ने शिकायत का सत्यापन कराया। इसके बाद दीवान के कहने पर परिवादी ने दलाल सोमेश्वर को रिश्वत की रकम दे दी। इस पर ACB ने पहले दलाल सोमेश्वर और फिर दीवान रामराज को गिरफ्तार कर लिया।

12 साल बाद अब दलाल को सजा, दीवान की हो चुकी मौत

ACB ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद ACB कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान 30 नवंबर 2015 को दीवान रामराज की मौत हो गई। जिसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी गई। अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला दिया है। जिसमें दलाल सोमेश्वर को 2 साल की सजा दी गई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

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