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Udaipur: उदयपुर तालिबानी हत्याकांड! आरोपी को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, परिवार ने सवाल उठाए"

Udaipur Kanhaiyalal murder case: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। (Udaipur Kanhaiyalal murder case)कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने इस फैसले को अपील...
09:16 PM Nov 11, 2024 IST | Rajesh Singhal

Udaipur Kanhaiyalal murder case: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। (Udaipur Kanhaiyalal murder case)कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने इस फैसले को अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया, बल्कि आरोपी मोहम्मद जावेद को भी समन किया है। यह कदम मामले में नए मोड़ का संकेत दे रहा है, और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले से न्याय की राह में रुकावट आएगी?

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की जमानत पर विवाद

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने आरोप लगाया कि जावेद और मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के बीच लगातार संपर्क था, और जावेद ने ही कन्हैयालाल की रेकी की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किए गए हैं।

एनआईए का आरोप और जमानत का विवाद

न्यायालय में जावेद के खिलाफ मामला लंबित है, जिसमें 116 गवाहों की गवाही बाकी है। वकीलों ने तर्क दिया कि मामला आतंकी घटना से जुड़ा हुआ है और ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि, हाईकोर्ट ने जमानत देने का निर्णय लिया था, यह कहकर कि NIA ने आरोपी की लोकेशन साबित नहीं की और केवल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तारी की।

मोहम्मद जावेद का जमानत मिलने से विरोध

5 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद को जमानत दी थी, लेकिन जावेद के वकील ने कहा था कि आरोपी पर केवल कॉल डिटेल और कुछ सीसीटीवी फुटेज का ही आधार था, जो उसकी हत्या में भागीदारी को साबित नहीं करता। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती स्वीकार करते हुए मामले की गंभीरता पर ध्यान दिया है।

क्या है कन्हैयालाल हत्याकांड?

28 जून 2022 को कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के बाद एनआईए ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ-साथ 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एनआईए ने इस हत्याकांड को आतंकी गतिविधि के रूप में माना था, और अब तक दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

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