Udaipur: 8 साल की बच्ची से रेप-मर्डर के दोषी को सजा ए मौत ! उदयपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला
Udaipur Crime News: राजस्थान के उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा दी है। (Udaipur Crime News) वहीं उसके माता-पिता को भी 4-4 साल जेल की सजा दी गई है। मामला 2023 का है, आरोपी ने बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी बॉडी को 10 टुकड़ों में काटकर खंडहर में फेंक दिया था। अब इस निर्मम हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है।
2023 में बच्ची से रेप के बाद किया मर्डर
8 साल की बच्ची से रेप और मर्डर का यह मामला 2023 का है। तब बच्ची के पिता ने मावली पुलिस को बच्ची के लापता होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने तलाश की तो दो दिन बाद एक खंडहर में बच्ची का शव मिला। शव मिलते ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की पड़ताल में तब सामने आया कि आरोपी बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर घर ले गया और फिर उसके साथ रेप किया। जब बच्ची बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसके शरीर को 10 टुकड़ों में काटकर बोरे में भरकर खंडहर में फेंक दिया। इस वारदात के सबूत मिटाने में आरोपी के माता-पिता ने भी सहयोग किया था।
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दी फांसी की सजा
उदयपुर के इस बहुचर्चित मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश (21) सहित उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था।
सोमवार को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 363, 366, 376 (2) (N) और 302 सहित पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत कमलेश को दोषी ठहराया। वही भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत माता-पिता को 4-4 साल की कारावास की सजा दी है। माता-पिता ने सबूत नष्ट करने में आरोपी की मदद की थी।
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