शैतान को सजा..14 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास
Tonk Crime News: टोंक। जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल जेल की सजा दी है। वहीं आरोपी पर एक लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
14 साल की लड़की से रेप मामले में सजा
टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की मासूम लड़की को धोखे से बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म करने और साथियो के साथ पीड़िता व उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।(Tonk Crime News)
पीड़िता के परिवार पर किया हमला
मासूम के साथ दरिंदगी की यह घटना 4 अगस्त 2023 को हुई थी।आरोपी शैतान गुर्जर लड़की को धोखे से घर के बाड़े में लेकर गया और दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने मां को बताया तो परिजन आरोपी के पास पहुंचे। मगर आरोपी ने साथियों के साथ पीड़िता के परिवार पर हमला बोल दिया।
आरोपी को 20 साल जेल, 1.07 लाख जुर्माना
10 अगस्त 2003 को 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने मेहन्दवास थाने में दुष्कर्म और हमले की रिपोर्ट दी। पुलिस ने 11 दिसम्बर 2023 को आरोपी शैतान सहित उसके साथियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए। अब पॉक्सो कोर्ट ने शैतान के खिलाफ कई धाराओं में जुर्म प्रमाणित मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। वहीं 1 लाख 7 हजार रूपए केा जुर्माना लगाया है।
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