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Tonk: गैंगरेप के 4 दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास...वायरल वीडियो से पकड़े गए दरिंदे !

टोंक में गैंगरेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल बाद चार दोषियों को 20- 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है।
11:19 AM Jan 10, 2025 IST | Kamlesh Kumar Mahawer

Tonk Gangrape Case: राजस्थान के टोंक में गैंगरेप के मामले में पीड़िता को डेढ़ साल बाद इंसाफ मिला है। टोंक की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपियों को 20- 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। (Tonk Gangrape Case) खास बात ये है कि इस मामले में काफी दिन तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई, इसके बाद वीडियो वायरल हुआ तो इसके आधार पर दरिंदों की गिरफ्तारी की गई। अब कोर्ट ने आरोपियों को सजा दी है।

गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल कैद

टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल पुराने गैंगरेप के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में सुनवाई के बाद टोंक पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसुधन शर्मा ने राकेश, मंगलराम, राजू और रामफूल को दोषी माना है। दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही आरोपियों पर 2 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 23 नवंबर 2023 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।

वायरल वीडियो से पकड़े गए आरोपी

गैंगरेप का यह मामला करीब डेढ़ साल पहले का है, सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता इतनी घबरा गई कि वह बदमाशों की पहचान भी नहीं कर पाई। जिसकी वजह से वह नामजद मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा पाए। मगर बदमाशों ने इस वारदात का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे वारदात के बाद बदमाशों ने ही शेयर कर दिया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और फिर पुलिस ने चारों बदमाशों को दबोच लिया।

लड़की का अपहरण कर किया गैंगरेप

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा का कहना है कि इस मामले में 28 जुलाई 2023 को पीड़िता के पिता ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया गया कि 2 जुलाई की रात उसकी बेटी और भांजी शौच करने गई थीं। इस दौरान राकेश, मंगलराम, राजू और रामफूल सहित 4-5 आरोपियों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच भांजी तो बदमाशों से बचकर भाग आई, मगर बेटी को आरोपियों ने पकड़ लिया और फिर उसके साथ रेप किया।

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