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Tonk: 3 बच्चों की मां को डराकर रेप करता रहा इमरान, अब 15 साल की जेल, जज ने कहा- सख्त सजा देना जरुरी

टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने 3 बच्चों की मां को डराकर दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल कारावास की सजा दी है।
11:12 AM Nov 19, 2024 IST | Kamlesh Kumar Mahawer

Tonk Crime News: टोंक में तीन बच्चों की मां को डराकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने 15 साल कठोर कारावास की सजा दी है। (Tonk Crime News) इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने कहा कि महिलाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे आरोपियों को सख्त सजा देना जरुरी है।

बच्चों को मारने की धमकी दे किया रेप

विवाहिता से दुष्कर्म का यह मामला करीब साढ़े चार साल पुराना है। विवाहिता की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपी इमरान उसके देवर का दोस्त है। इसलिए उसका घर आना-जाना रहता है। जबकि पीड़िता के पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं। ऐसे में एक दिन आरोपी रात को पीड़िता के कमरे में घुस आया। उसने विवाहिता के तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर विवाहिता को डराया, फिर उसके साथ रेप किया।

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत

पीड़िता के मुताबिक बच्चों की जान की हिफाजत की वजह से वह चुप रही। मगर आरोपी अब उसे आए दिन परेशान करने लगा। आरोपी ने कई बार उसे डराकर दुष्कर्म किया और हर बार किसी को बताने पर बच्चों को मारने की धमकी देता रहा। मगर पीड़िता ने एक दिन हि्म्मत दिखाई और पति को सारी आपबीती बता दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

अब आरोपी को 15 साल कठोर कारावास

एक मई 2024 को यह मामला टोंक पॉक्सो कोर्ट ट्रांसफर किया गया। इसमे अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) मधुसूदन शर्मा ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित माना। इसके बाद आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायाधीश बोले- महिला सुरक्षा गंभीर मुद्दा

3 बच्चों की मां से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कारावास की सजा का फैसला पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने सुनाया है। न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा दिन ब दिन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। यदि इस तरह के प्रकरणों में सजा के बिंदू पर नरमी बरती गई तो महिलाओं का जीवन असुरक्षा से भरा रहेगा।

'आरोपी को सख्त सजा देना जरुरी'

न्यायाधीश ने कहा कि आदतन अपराधी इमरान के खिलाफ कई प्रकरण पहले से दर्ज हैं। उसने एक ऐसी महिला के साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जो 3 बच्चों की मां है और ज्यादातर समय घर पर अकेली रहती है। इसलिए आरोपी को सख्त सजा देना जरुरी है। आपको बता दें कि मधुसूदन शर्मा वहीं न्यायाधीश हैं, जिन्होंने विवादित संत आसाराम को सजा सुनाई थी।

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