राजस्थानराजनीतिनेशनलअपराधकाम री बातम्हारी जिंदगीधरम-करममनोरंजनखेल-कूदवीडियोधंधे की बात

Tonk Crime News: युवती के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा, जंगल में किया था गैंगरेप

Tonk News: टोंक। पॉक्सो कोर्ट टोंक ने जंगल में युवती को अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को दोषी माना है। कोर्ट ने दोनों युवकों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके...
02:59 PM Aug 01, 2024 IST | Asib Khan
featuredImage featuredImage

Tonk News: टोंक। पॉक्सो कोर्ट टोंक ने जंगल में युवती को अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को दोषी माना है। कोर्ट ने दोनों युवकों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 2.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल मामला 10 साल पुराना है। 10 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। आरोपियों ने युवती को जंगल में अकेला पाकर दुष्कर्म किया था और जान से मारने की भी धमकी दी थी।

जंगल में किया था दुष्कर्म

बता दें कि मामला 8 सितंबर 2014 का है। मेहंदवास थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचा था। थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पीड़ित ने लिखा था कि उसकी बेटी जंगल में जानवर चराने गई थी। तभी कैलाश व संजय समेत तीन युवक आ गए और बेटी को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट की फिर बारी-बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। उसे घसीटकर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए।

आरोपियों को सुनाई सजा

पीड़ित द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस ने बूंदी जिले के कैलाश और संजय मीणा के खिलाफ जिला न्यायालय में 29 अप्रैल 2015 को चालान पेश किया था। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित होने पर दोनों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 2.10 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामलें में तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे किशोर बोर्ड पूर्व में ही भेज दिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह व 25 दस्तावेजात कोर्ट में पेश किए गए।

पीड़िता ने दिया था ये बयान

मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 8 सितंबर 2014 की दोपहर 12 बजे वह जानवर चराने गई थी और उसके पास कैलाश, संजय व उसका एक अन्य साथी आए और मारपीट कर दुष्कर्म किया। इसके बाद वे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। इसके बाद जैसे तैसे वह घर पहुंची और घटना की परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

यह भी पढ़े- Bundi News: रघुनाथपुरा जीएसएस पर 4 गांवों के ग्रामीणों का हंगामा, बंधक बनाकर कर्मचारी को पीटा, जीभ कटी

Kota Bus Accident: अनियंत्रित होकर खाई में पलटी बस, आधा दर्जन लोग हुए घायल

Tags :
leatest tonk newsposco caseposco courtposco court newsrape newsTonk Latest Newsटोंक समाचारटो्ंक क्राइम न्यूजपॉक्सो कोर्ट