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Rajasthan: शाहरुख का काला सच... नाबालिग से विवाह कर किया दुष्कर्म, अब जेल की सलाखों के पीछे

POCSO Act Special Court: राजस्थान के अलवर में (Alwar Crime News) एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ धोखे से शादी करने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय द्वारा जीवनभर की सजा सुनाई गई है। शाहरुख नाम के इस युवक...
02:38 PM Oct 26, 2024 IST | Rajesh Singhal

POCSO Act Special Court: राजस्थान के अलवर में (Alwar Crime News) एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ धोखे से शादी करने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय द्वारा जीवनभर की सजा सुनाई गई है।

शाहरुख नाम के इस युवक ने धर्म छुपाकर लड़की से दोस्ती की और फिर उसे विवाह के लिए धोखा दिया। अलवर की पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट  (POCSO Act Special Court) (संख्या चार) ने उसे इस गंभीर अपराध के लिए दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे यह मामला सामाजिक संवेदनाओं को झकझोरने वाला बन गया है।

अलवर में नाबालिग से धोखे से शादी... दुष्कर्म का मामला

राजस्थान के अलवर में एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ धोखे से शादी करने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय द्वारा जीवनभर की सजा सुनाई गई है।

शाहरुख नाम के इस युवक ने धर्म छुपाकर लड़की से दोस्ती की और फिर उसे विवाह के लिए धोखा दिया।  अलवर की पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट (संख्या चार) ने उसे इस गंभीर अपराध के लिए दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे यह मामला सामाजिक संवेदनाओं को झकझोरने वाला बन गया है।

सामाजिक संवेदनाओं को झकझोरने वाला मामला

कोर्ट के निर्णय ने न केवल पीड़िता के प्रति न्याय की उम्मीद जगाई है, बल्कि समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश भी भेजा है।

मामले की सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी ने लड़की को अपने धर्म का सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उसने लड़की के साथ न केवल धोखाधड़ी की बल्कि उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया।इस मामले ने एक बार फिर से समाज में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी और की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद न किया जा सके। इस फैसले से पीड़िता को कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन इसके दुष्परिणामों का सामना उसे जीवनभर करना होगा।

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