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Exclusive: शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड! चार वांछित आरोपियों पर 55 हजार का इनाम घोषित...जानिए ताजा अपडेट!

Manish Meena murder case: (रियाजुल हुसैन)।  कोतवाली थाना क्षेत्र के लंका गेट अम्बेडकर सर्किल पर सोमवार देर शाम शिक्षक मनीष मीणा की चाकू घोपकर हत्या करने वाले चार बदमाशो की पुलिस ने पहचान कर ली है। एसपी ने आरोपियों की...
08:46 PM Nov 06, 2024 IST | Rajesh Singhal

Manish Meena murder case: (रियाजुल हुसैन)।  कोतवाली थाना क्षेत्र के लंका गेट अम्बेडकर सर्किल पर सोमवार देर शाम शिक्षक मनीष मीणा की चाकू घोपकर हत्या करने वाले चार बदमाशो की पुलिस ने पहचान कर ली है। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर अब नगद इनाम की घोषणा भी कर दी है। (Manish Meena murder case)चारो बदमाश शातिर प्रवर्ति के बताए जा रहे है। इसमे मुख्य आरोपी गुरुप्रीत सिंह पर 25 हजार का नगद इनाम घोषित किया गया है। गुरुप्रीत वर्ष 2021 में हुए बंटा सिह हत्याकांड में भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा 3 अन्य बदमाशो पर भी 10 - 10 हजार का नगद इनाम की घोषणा की गई है।

गुरुप्रीत पर 25 हजार अन्य तीन पर 10-10 हजार के नगद इनाम की घोषणा

मनीष मीणा हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान कोतवाली थाना पुलिस ने कर ली है। विभिन्न पुलिस अधिकारियों की अलग अलग टीमें हत्यारों की तलाश में दबिश दे रही है। अब तक दो बदमाशों को पुलिस दबोच चुकी है। जबकि अन्य की आज रात या कल सुबह तक पकड़ में होने की खबर आ रही है। मामले में फरार वांछित मुख्य आरोपी बरखेड़ा थानां नमाना निवासी गुरुप्रीत सिह उर्फ गोपी पुत्र जरनेल सिह की गिरफ्तारी पर 25 हजार का नगद इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा सदर थाना क्षेत्र की तिरुपति नगर निवासी मोनू पुत्र किशन बैरवा, रायथल थानां क्षेत्र के खड़खड़ निवासी दीपक पुत्र भवानी शंकर खटीक तथा सदर थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी निवासी विशाल पुत्र छीतर रैगर की गिरफ्तारी पर 10- 10 हजार के नगद इनाम देने की घोषणा की है।

गुरुप्रीत बंटा सिह हत्याकांड में रह चुका आरोपी

आपको बता दे कि वर्ष 2021 में शहर के निकट नानकपुरिया गांव में 28 नवम्बर की रात को किसान की गोलियों से भूनकर हत्या, उसके सोतेले बेटों (भतीजे) ने कर दी थी। इसके लिए दो अन्य रिश्तेदारों की मदद ली थी। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में तीन जनों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया था। इसमे गुरुप्रीत सिह गोपी भी शामिल था। हालांकि बाद में न्यायालय में गवाहों और साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी हो गए थे।

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