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Gangster Danaram Detained Under RPSA : रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे के खिलाफ राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई, 1 साल तक रहेगा सलाखों के पीछे

Gangster Danaram detained under RPSA बीकानेर : लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यूके से ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा के करीबी और राजूठेहट तथा सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपियों के संपर्क में रहा बीकानेर के दानाराम उर्फ़ दानिया को राजपासा...
10:56 AM May 30, 2024 IST | Pavan Dwivedee

Gangster Danaram detained under RPSA बीकानेर : लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यूके से ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा के करीबी और राजूठेहट तथा सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपियों के संपर्क में रहा बीकानेर के दानाराम उर्फ़ दानिया को राजपासा एक्ट के तहत निरुद्ध करने पर मुहर लग गई है। वह अब राजपासा एक्ट के तहत कम से कम एक साल तक सलाखों के पीछे रहेगा।

दानिया के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज
बीकानेर पुलिस ने इस साल अब तक 2 अपराधियों को राजपासा एक्ट के तहत निरुद्ध किया है। दोनों ही केस में बोर्ड ने अपराधियों को निरुद्ध करने की पुष्टि कर दी है। दानाराम उर्फ़ दानिया से पहले पुलिस ने हरिओम रामावत को राजपासा एक्ट में निरुद्ध किया था। 25 वर्षीय दानाराम उर्फ़ दानिया (gangster danaram) बीकानेर जिले के  लूणकरनसर का रहने वाला है। दानिया रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य और लूणकरनसर का हिस्ट्रीशीटर और जिले का हार्डकोर अपराधी है। दानिया के खिलाफ विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती और अवैध हथियार के गंभीर मामले दर्ज हैं।

14 मई को हुई थी पेशी
दानाराम के खिलाफ बीकानेर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत बीकानेर के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया। इसमें दानाराम को निरुद्ध करने के आदेश जारी किए गये थे। इस आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने दानाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस आदेश पर 14 मई को वीसी के जरिये सलाहकार मंडल बोर्ड के समक्ष पेशी हुई। सलाहकार मंडल बोर्ड ने 27 मई को एक साल के लिए यानी 2 अप्रैल 2025 तक निरुद्ध करने के आदेश दिए हैं।

क्या होता है राजपासा में
कई ऐसे अपराधी होते हैं जो पुलिस की ओर से निरुद्ध करने के बाद भी ऐसे अपराध करते रहते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बनता है। ऐसी स्थिति में लोगों के खिलाफ राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। एसएचओ इसकी रिपोर्ट करते हैं। एसपी इस्तगासा पेश करते हैं। इस इस्तगासे पर कलेक्टर निरुद्ध करने का आदेश देते हैं। इसकी रिपोर्ट सात दिन में गृह विभाग को भेजी जाती है। इसके बाद दो जजों की एक कमेटी या बोर्ड कलेक्टर, एसपी और आरोपी तीनों का पक्ष सुनकर निर्णय लेती है। कमेटी अगर राजपासा की पुष्टि करती है तो आरोपी को तुरंत एक साल के लिए जेल भेज दिया जाता है।

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