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Jhalawar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

Jhalawar News: झालावाड़। झालावाड़ (Jhalawar) की पॉक्सो कोर्ट (Posco Court) ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपी को दोषी...
11:16 AM Jul 25, 2024 IST | Rajasthan First

Jhalawar News: झालावाड़। झालावाड़ (Jhalawar) की पॉक्सो कोर्ट (Posco Court) ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट में मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए थे। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घर आने पर नाबालिग ने सुनाई आपबीती

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 23 जनवरी 2023 को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि मध्यप्रदेश थाना धरनावद निवासी खुशीलाल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर खेत पर ले गया था। जहां उसने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी बेटी को घर पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता के घर पहुंचने पर परिजनों को पूरी वारदात का पता लगा।

अगले ही दिन आरोपी हुआ गिरफ्तार

घटना का पता लगने पर पीड़िता के परिजनों ने मामले को लेकर थाने में केस दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और आरोपी को अगले ही दिन 24 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। तभी से आरोपी जिला कारागृह में बंद था। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान 14 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए थे। कोर्ट ने इनको आधार मानकर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मिलेगी राशि

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि आरोपी 50 हजार का अर्थदंड नहीं देता है, तो एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए है। तो वहीं मामले में कोर्ट ने पीड़िता को भी राहत दी है। पीड़िता को राहत देते हुए कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख की अनुदान राशि देने की अनुशंसा की है।

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