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7 दिन घरवाली, 7 दिन बाहरवाली संग रहने का 'करार', यही बना बेगुनाही का आधार

Indore Boy acquitted in rape case with agreement : इंदौर। कभी- कभी दोस्ती और दिल्लगी सच में ही इम्तिहान ले लेती हैं। इंदौर के एक युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस शादीशुदा युवक की सोशल मीडिया पर...
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Indore Boy acquitted in rape case with agreement : इंदौर। कभी- कभी दोस्ती और दिल्लगी सच में ही इम्तिहान ले लेती हैं। इंदौर के एक युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस शादीशुदा युवक की सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों के बीच लिव इन रिलेशन बन गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने लड़के को जेल की हवा खिलवा दी। मगर फिर इस प्यार में हुआ करार ही युवक की बेगुनाही का आधार बना और कोर्ट ने युवक को बरी कर दिया।

इंस्टाग्राम पर हुई लड़की से दोस्ती

इंदौर का युवक अपनी पत्नी के साथ खुशी- खुशी जीवन गुजार रहा था। इसी बीच इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। कुछ ही दिन बाद लड़की ने लड़के के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो लड़के ने शादीशुदा होने की बात कही। मगर लड़की उसके प्यार में दीवानी हो चुकी थी। इसलिए उसने लड़के के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट कर लिया।

लड़की ने शादीशुदा लड़के से किया कॉन्ट्रेक्ट

लड़का और लड़की के बीच 15 जून 2021 को सशर्त समझौता हुआ। इसमें लड़की की शर्त थी कि लड़का सात दिन उसके साथ रहेगा और सात दिन अपनी पत्नी के साथ रह सकेगा। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। इस बीच दो साल गुजर गए और एक दिन लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद लड़की को बाहरवाली की तरह रहना नागवार गुजरा।  वो लड़के पर शादी कर उसे घरवाली बनाने का दवाब डालने लगी।

शादी से इनकार किया तो रेप केस किया

लड़का घरवाली को छोड़कर बाहरवाली से शादी पर राजी नहीं हुआ। इस पर लड़की ने उसके खिलाफ 27 जुलाई 2021 को इंदौर के एक थाने में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करा दिया। इसमें युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। हालांकि जब यह मामला अदालत पहुंचा तो 7 दिन घरवाली और 7 दिन बाहरवाली के साथ रहने का करार ही युवक की बेगुनाही का आधार बना और युवक को कोर्ट ने बरी कर दिया।

युवक को नहीं ठहरा सकते रेप का दोषी- कोर्ट

इंदौर के अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने फैसले में लिखा कि दोनों ने सहमति से लिव इन में रिलेशन बनाए। युवक ने लड़की के साथ समझौते में अपने शादीशुदा होने की बात लिखी, ऐसे में वो उससे शादी नहीं कर सकता। लिहाजा, लड़के को बलात्कार या गर्भपात का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वहीं जान से मारने की धमकी देने का भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में युवक को बरी किया जाता है।

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