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Bundi: क्लास बंद कर टीचर करता था गंदी बात...अब भुगतेगा 5 साल कठोर कारावास

बूंदी की पॉक्सो अदालत ने स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी शिक्षक को पांच साल जेल की सजा दी है।
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Bundi News Rajasthan: राजस्थान के बूंदी जिले की पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने (Bundi News Rajasthan) सरकारी शिक्षक को स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में 5 साल कठोर कारावास की सजा दी है। आरोपी ने स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से कमरा बंद कर छेड़छाड़ की थी, आरोप है कि बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। अब अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

क्लास का गेट बंद कर लड़की से छेड़छाड़

बूंदी की पॉक्सो अदालत ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला फरवरी 2023 का है। पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 24 फरवरी को बच्ची स्कूल में थी, तभी टीचर ने उसे कमरे में बुलाया। उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थीं, सभी टीचर के पास गईं। इसके बाद टीचर ने बाकी लड़कियों को बाहर निकाल दिया और फिर गेट बंद कर पीड़िता से छेड़छाड़ की। आरोपी ने लड़की को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

आरोपी शिक्षक को 5 साल कारावास

पीड़िता घर पहुंची तो परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक ओमप्रकाश निवासी बूंदी को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का आरोपी मानते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास और 12 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

16 गवाह, 23 दस्तावेज...अब सजा

सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का यह मामला 2023 का है। इस मामले में अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने 16 गवाह और 23 दस्तावेज अदालत में पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब बूंदी की पॉक्सो अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है और आरोपी शिक्षक को कठोर कारावास की सजा दी है।

(बूंदी से रियाजुल हुसैन की रिपोर्ट)

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