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Sexual harassment Case : बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण मामले में तय होंगे आरोप, इन धाराओं में 5 साल तक जेल का प्रावधान

Brij Bhushan Sharan Sexual Harassment Case : दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर...
12:49 AM May 11, 2024 IST | Vivek Chaturvedi

Brij Bhushan Sharan Sexual Harassment Case : दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर आईपीसी की धारा 354 और 354डी में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब बृजभूषण सिंह पर कानून का शिकंजा और कसता दिख रहा है।

5 शिकायतों में आरोप तय करने के आदेश

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया(WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में 6 शिकायतें मिली थीं। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट का कहना है कि इनमें से 5 शिकायतों में लगाए गए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में इन मामलों में धारा 354 और 354डी में आरोप तय करने का आदेश दिया है। जबकि एक शिकायत खारिज कर दी गई।

इन धाराओं में 5 साल तक जेल का प्रावधान

पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की जिन दो धाराओं में आरोप तय करने को कहा गया है। उन धाराओं में अधिकतम 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग से जुड़ी है। जिसमें 5 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि धारा 354डी किसी महिला का पीछा करने, व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने की कोशिश करने से जुड़ी है, इसमें दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है।

बृजभूषण सिंह का अब क्या होगा?

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के बाद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उन पर यौन शोषण का मुकदमा चलेगा, अदालत में दोनों पक्षों की ओर से गवाह-सबूत पेश किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो आरोप तय करने के आदेश दिए हैं, बृजभूषण के पास इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता बचा है।

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महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। तब महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर गलत तरीके से छूने सहित कई आरोप लगाते हुए दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जून 2023 में पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब इस मामले में कोर्ट ने बृजभूषण पर इन धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है।

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