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Bhilwara Rape Murder Case: दरिंदे को उम्रकैद...दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मार डाली बहन, 4 साल बाद इंसाफ

Bhilwara Rape Murder Case: भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अतिरिक्त जिला सेशन न्यायालय ने दुष्कर्म और मर्डर के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें बहन से दुष्कर्म और मर्डर (Bhilwara Rape Murder Case)के आरोपी भाई को उम्रकैद की सजा...
06:13 PM Sep 17, 2024 IST | Rajasthan First

Bhilwara Rape Murder Case: भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अतिरिक्त जिला सेशन न्यायालय ने दुष्कर्म और मर्डर के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें बहन से दुष्कर्म और मर्डर (Bhilwara Rape Murder Case)के आरोपी भाई को उम्रकैद की सजा दी गई है। इसके साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला करीब चार साल पुराना है, जिसमें अब अदालत ने फैसला सुनाया है।

2020 में हुई थी दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात

भीलवाड़ा की प्रतापनगर पुलिस को इस मामले में 25 फरवरी 2020 को शिकायत मिली थी। जिसमें पीड़िता के भाई ने बताया था कि वह दोपहर में लंच के लिए घर आया था। तब पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी बहन सुबह से झोंपडी से बाहर नहीं आई है। पड़ोसियों के कहने पर घर के अंदर जाकर देखा तो बहन की लाश मिली। उसके नाक-मुंह से खून बह रहा था, जिससे हत्या का शक हुआ। पीड़िता के भाई ने अपने भाई पर ही बहन को मारने का शक जताया।

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला अपराध

पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिस युवक पर शक जताया गया, उससे पूछताछ की गई। तो आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने रात को झोंपड़ी में जाकर रेप किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसके गहने और कपड़े लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

अदालत ने आरोपी को दी उम्रकैद की सजा

पुलिस की ओर से मई 2020 में इस मामले में अदालत में चार्जशीट पेश की गई। जिसे सुनवाई के लिए महिला उत्पीड़न कोर्ट ट्रांसफर किया गया। अदालत में विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 12 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए। जिसके आधार पर न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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