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Tonk News : स्कूली छात्रा से तीन दिन तक की ज्यादती, अब 20-20 साल जेल में रहेंगे दोनों आरोपी

Tonk POCSO Court Decision : टोंक। टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। वहीं 2 लाख...
04:56 PM Jun 29, 2024 IST | Vivek Chaturvedi

Tonk POCSO Court Decision : टोंक। टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। वहीं 2 लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने 21 नवंबर 2022 को स्कूली छात्रा के साथ दरिंदगी की थी।

स्कूल जा रही लड़की को उठा ले गए दरिंदे

स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का मामला नवंबर 2022 का है। पीड़िता के पिता के मुताबिक 13 साल की बेटी स्कूल पढ़ने गई थी। वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि दो लोग बेटी को बिठाकर किसी गांव में ले गए। जहां तीन दिन तक लड़की के साथ दरिंदगी की गई।

दरिदों के खिलाफ 18 गवाह, 42 सबूत

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए गए। जिस पर पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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दोनों दोषियों को 20-20 साल कारावास

पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी सहीराम उर्फ कालू और उसका साथ देने वाले सचिन उर्फ मोरपाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित माना। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही सहीराम पर 1.56 लाख रूपए और सचिन पर 55 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।(Tonk POCSO Court Decision)

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